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Shahjahan Sheikh: ईडी अफसरों पर हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को तुरंत सीबीआई के हवाले करें, ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

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नई दिल्ली। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के खिलाफ जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर कथित हमले से संबंधित है। अदालत ने निर्देश दिया है कि मामले के कागजात तुरंत सीबीआई को सौंप दिए जाएं और शेख की हिरासत आज शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को हस्तांतरित कर दी जाए। इस मामले में केंद्रीय भूमिका में रहे हैं तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख. यह घटना तब हुई जब ईडी की टीम करोड़ों रुपये के राशन घोटाले के सिलसिले में शेख के परिसर पर छापेमारी करने जा रही थी। कथित तौर पर भीड़ द्वारा टीम पर हमला किया गया, जिससे सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई।

पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले शेख 55 दिनों तक अधिकारियों से बचता रहा। अपनी गिरफ्तारी के बाद, शेख ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। हालाँकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शेख को यह कहते हुए फटकार लगाई कि वह “किसी भी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं”।

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