News Room Post

West Bengal: ममता दीदी के राज्य की पुलिस अब तलाशेगी सुअर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है निर्देश

pig and court

कोलकाता। आजकल विभिन्न कारणों से कोर्ट चर्चा में हैं। इनमें जजों के फैसले और उनकी टिप्पणियां मुख्य वजह बनी हैं। ऐसा ही ताजा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट का भी है। कलकत्ता हाईकोर्ट आजकल चर्चा में इस वजह से है क्योंकि उसने एक सुअर को अगवा किए जाने की जांच के आदेश दिए हैं। सुअर का नाम घाना है। वो कल्याणी जिला अदालत परिसर में घूमता था। वकील उसे पसंद करते थे। करीब 4 महीने पहले अचानक एक दिन एक कार अदालत परिसर पहुंची और उसमें सवार लोग घाना को उठाकर ले गए। वकीलों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी कि पुलिस घाना को अगवा करने में जांच नहीं कर रही है। फिर कोर्ट ने रानाघाट जिले के एसपी को मामले की जांच करने और घाना को तलाशने के आदेश दिए। बता दें यूपी में मंत्री रहते आजम खान की भैंसें भी चोरी हुई थीं और उस मामले में पुलिस की एक टीम को लगाया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश पर ममता सरकार की पुलिस सुअर को तलाशेगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट में वकीलों ने कहा कि घाना कई साल से कोर्ट परिसर में रहता था। वो लोगों के लिए परिचित प्राणी था। कई वकील उसे भोजन भी देते थे। फिर 25 मार्च को उसे अगवा कर लिया गया। सुअर को अगवा करने की घटना रात में हुई। कल्याणी जिला अदालत परिसर के गार्ड्स ने बताया कि कार में आए लोग घाना को उठाकर ले गए। कार सफेद रंग की और उसका नंबर प्लेट पीला था। गार्ड्स ने घाना को ले जाने का वीडियो भी बनाया। वकील इससे नाराज थे कि पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन सुअर को तलाशने की कोई कोशिश नहीं की।

वकीलों की अर्जी पर जस्टिस शंपा सरकार ने पुलिस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता की कड़ी आलोचना की। जस्टिस सरकार ने जानना चाहा कि घाना के अगवा होने का वीडियो बनाने के बाद भी पुलिस अब तक कार और आरोपियों का पता क्यों नहीं लगा सकी। जस्टिस सरकार ने रानाघाट के एसपी को जांच अधिकारी तय किया है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में पशु क्रूरता एक्ट 1979 की धाराएं न जोड़ने वालों पर भी कार्रवाई हो। साथ ही कल्याणी कोर्ट में सुरक्षा को और पुख्ता करने का निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिया।

Exit mobile version