नई दिल्ली। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने आज टेलीकॉम बिल पेश किया। इस बिल के पेश किए जाने के बाद अब से टेलीकॉम की दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं, इस बिल के पेश किए जाने के बाद 138 साल पुराने कानून में भी बदलाव किया जाएगा। बता दें कि नया टेलीक़ॉम बिल 1885 के टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उक्त बिल को पेश किया। सनद रहे कि बीते दिनों कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल चुकी थी, जिसके बाद आज केंद्र सरकार ने इसे लोकसभा में पेश किया।
#NewsFlash | Union Minister Ashwini Vaishnaw has introduced the Telecommunications Bill 2023 in Lok Sabha
👉The bill will allow the government to suspend or prohibit use of telecom equipment from countries or individuals for national security reasons. pic.twitter.com/KcG6wSDbKL— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) December 18, 2023
आपको बता दें कि यह बिल संशोधन नियमों के साथ सदन के पटल पर पेश किया गया है। जिसमें ओटीटी की परिभाषा में बदलाव किया गया है। इसके अलावा सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं का निलामी नहीं कराए जाने का भी फैसला किया है। वहीं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए फ्री में स्पेक्ट्रम आवंटन करने के निर्देश दिए गए हैं।
News Alert | Telecom Minister introduces Telecom Bill in Lok Sabha pic.twitter.com/rw9MbiZRRW
— ET NOW (@ETNOWlive) December 18, 2023
इस बिल में टेलीकॉम कंपनियों पर लगने पाले जुर्माने की राशि को घटाया गया है। इस बिल के पेश किए जाने के बाद अब टेलीकॉम कंपनियों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। पहले यह राशि 50 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब इस राशि को 5 करो़ड़ रुपए कर दिया गया है।