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केंद्र सरकार ने दिया 75 जिलों के लॉकडाउन का निर्देश, जानिये लॉकडाउन का मतलब क्या है ?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोनावायरस के चलते आज यानी 22 मार्च को घोषित किए गए जनता कर्फ्यू के चलते लगभग इस वक्त पूरे देश में सार्वजनिक परिवहन सेवा के वाहन पूरी तरह बंद हैं। लोग घरों में कैद हैं और सड़कें पूरी तरह से सूनी पड़ी हैं।

इस बीच अब केंद्र सरकार ने 22 मार्च से 31 मार्च तक देश के 75 जिले लॉक डाउन करने का बड़ा आदेश दिया है। जिसके बाद अब देश में इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जैसे कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। इसके चलते किन किन कामों पर रोक लगा दी जाएगी।

लॉकडाउन की स्थिति में क्या क्या काम बाधित रहेंगे, ये सब आप यहां जानिए-

लॉकडाउन के तहत अस्पताल, दवा दुकानों जैसी आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां एवं सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो आदि बंद रहेंगे। केवल बेहद ही इमरजेंसी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

 

 

गौरतलब है कि इस वैश्विक महामारी कोरोनावायरस से निपटने के लिए लोगों का घरों के अंदर रहना बेहद आवश्यक है। जिसके लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है।

 

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