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Cinema Hall Guidelines: 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, सरकार ने जारी किए ये दिशा निर्देश

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नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना संकट (Corona Crisis) के बीच एक बार फिर सब पटरी पर लाने की कवायद जारी है। 1 अक्टूबर से देश में अनलॉक-5 (Unlock-5) की शुरुआत हो चुकी है। जिसमें गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स (Cinema Hall) को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी थी। इन सबके बीच मँगवालवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Union Ministry of Information and Broadcasting) ने सिनेमाघरों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) जारी कर दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि हॉल केवल 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे।

जावडेकर ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “मंत्रालय ने आज सभी मल्टीप्लेक्सों और सिंगल थिएटर सिनेमाघरों को एसओपी जारी किए हैं। ऑडिटोरियम के अंदर केवल 50 प्रतिशत सीटों पर ही लोगों को बैठने दिया जाएगा और खाली रहने वाली सीटों को ठीक से चिह्न्ति किया जाना चाहिए।”

उन्होंने कहा, कंटेन्मेंट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। जावडेकर ने कहा कि ऑडिटोरियम के बाहर, कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में कम से कम छह फीट की पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मंत्री ने कहा कि मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में ‘थूकना’ सख्त वर्जित होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए थिएटरों को टिकटों की बुकिंग के समय मोबाइल नंबर नोट करना होगा। जावडेकर ने कहा कि सिनेमाघरों को डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जबकि सिंगल स्क्रीन थिएटरों को भीड़ से बचने के लिए अधिक बुकिंग विंडो खोलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “बुकिंग काउंटरों को पूरे दिन खुला रखना होगा और बॉक्स ऑफिस पर भीड़भाड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की अनुमति दी जानी चाहिए।”

दिशा-निर्देश देते हुए, मंत्री ने कहा कि केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थो की अनुमति होगी और ऑडिटोरियम में वितरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाद्य और पेय पदार्थो के लिए कई काउंटर होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शो के पहले और बाद में एक मिनट की लघु फिल्म को दिखाने की जरूरत है। जावडेकर ने आगे कहा कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य है और थिएटर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल का प्रावधान होना चाहिए। थियेटर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर शो के बाद उसे साफ किया जाए और स्टाफ के सदस्यों को उचित हैंड ग्लव्स, पीपीई किट और बूट दिए जाएं।

थिएटर के अंदर के तापमान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तापमान को 23-30 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि थिएटर में उचित वेंटिलेशन के इंतजाम किए जाने चाहिए। कोविड-19 महामारी के कारण 22 मार्च से देश भर के सिनेमा हॉल बंद हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स लगभग छह महीने के अंतराल के बाद खुल रहे हैं।

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