News Room Post

Digital Data Protection Bill 2022: लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल करने वाले कंपनियों की अब खैर नहीं, देना होगा 250 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। लोगों की निजता को लेकर चर्चाओं का बाजार गुलजार रहता है। लोग तरह-तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। निजता के अधिकार का उल्लंघन अस्वीकार्य बताया जाता है। अब इसी दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, केंद्र ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्रॉफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्रॉफ्ट के क्रियान्वित होने के बाद कंपनियों को लोगों के निजी डाटा का इस्तेमाल करने पर जुर्माने देना होगा। वहीं, अब जुर्माने की राशि भी बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। इस ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है कि ग्राहकों की सहमति के बिना कोई भी कंपनी उसकी निजी सूचनाओं को नहीं ले सकती है।

अगर वो ऐसा करेगी तो उसे जुर्माना देना होगा। दरअसल, नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखने की दिशा में उपरोक्त ड्राफ्ट लाया गया है। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल संसद में लाई थी। 11 दिसंबर 2019 को इस बिल को संसद में पेश किया गया था। जिसके बाद इसे ससंदीय समिति को भेजा गया था। संसदीय समिति कि रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के बाद इसे सरकार ने वापस ले लिया था। हालांकि, सरकार ने अपने तर्क में कहा था कि गहन विचार-विमर्श के बाद इसे संसद में पेश किया गया था।

सरकार के मुताबिक, इसमें 21 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। इससे अलावा 12 सिफारिशें भी की गई थीं। अब जाकर सरकार की तरफ से मसौदा पेश किया गया है। जिसे लेकर सभी पक्षों की राय ली जाएगी। सरकार द्वारा इस मसौदे को पेश करने का एकमात्र ध्येय यही है कि आम लोगों की निजी सूचनाओं को संरक्षित किया जाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसको लेकर अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया है और साथ ही इससे संबंधित एक लिंक भी साझा किया है। जिसपर क्लिक करके आप बिल के बारे से जुड़ी अहम जानकारी भी ले सकते हैं।

बहरहाल, अभी इस सरकार के इस कदम को लेकर चर्चाओं का बाजार गुलजार है। अब ऐसे में यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

Exit mobile version