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Corona: यूपी में कोरोना की सुनामी, पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान, जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इस दौरान जरूरू सेवाओं को छूट तो रहेगी लेकिन बिना वजह के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। बता दें कि इस ऐलान के बाद प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं, जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू होगा। इससे पहले योगी सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन उन जिलों में लगाया था, जहां कोरोना के मामले तेजी के साथ सामने आ रहे थे। वहीं अब यह वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगा दिया गया है। इसके बाद अब पूरे प्रदेश में शनिवार-रविवार को लॉकडाउन होगा।

अपने निर्देश में यूपी सरकार ने लोगों से अपील की है कि जहां तक जरूरी हो, घरों से बाहर न निकलें। सभी पर्व और त्योहार घर पर रहकर ही मनाएं, निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न हो।

यूपी सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के पांच शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का निर्देश दिया था। हालांकि राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले को पलटते हुए यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया है।

जिन जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, उनमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर है। आपको बता दें कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए उसने एक सप्ताह के अंदर जो भी कदम उठाए हैं उसे हाइकोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि, जिन जिलों में कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है, वहां 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए।

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