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New Corona Guidelines: DDMA ने कोविड पाबंदियों में दी ढील, नाइट कर्फ्यू खत्म, मेट्रो में भी खड़े होकर कर सकेंगे सफर

arvind kejriwal

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कम होते प्रकोप के बीच डीडीएमए (DDMA) ने कोविड प्रतिबंधों में राहत का ऐलान किया है। DDMA के आदेशनुसार सोमवार से दिल्ली में सभी बाजार पूरी क्षमता के साथ खुल चुके हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसें और मेट्रो भी पाबंदी मुक्त होकर दौड़ रही हैं। मेट्रो में अब यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की अनुमति होगी। डीटीसी बस में भी सीट से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे।

100 फीसदी क्षमता के साथ खुले रेस्त्रां

DDMA ने नए आदेशों के मुताबिक अब दिल्ली में रेस्त्रां, बार और सिनेमा हॉल 100 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल में सभी सीटों पर दर्शकों को बैठने की अनुमति होगी।

शादी समारोह में सीमित संख्या से हटी पाबंदी

आज से शादी समारोह में भी सीमित लोगों के शामिल होने की पाबंदी को हटा दिया गया है। आज से समारोह में मेहमानों की संख्या की गिनती नहीं की जाएगी।

मास्क नहीं पहनने पर घटा जुर्माना

दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपये का चालान किया जाता था। सोमवार से जुर्माने को 2000 से घटाकर केवल 500 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही निजी कार के अंदर सभी लोगों को मास्क लगाने से छूट दी गई है।

गौरतलब है कि, ओमिक्रोन वैरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते पिछले साल दिसंबर में कोरोना प्रतिबंध लगाए गए थे। दिल्ली में बीते 24 घंटों में संक्रमण के 484 मामले सामने आए हैं और तीन मरीजों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण दर घटकर 0.95 फीसदी हो गई है। कोरोना के घटते आंकड़ों के बीच दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी कमी आई है। 5049 से घटकर दिल्ली में 4777 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं।

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