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रेप के आरोपी व पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। इस मामले में गायत्री प्रजापति के खिलाफ मामले की पैरवी करने वाले वकील ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के मुताबिक आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया है।

पेशी के दौरान कोर्ट ने आरोपी मंत्री की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की। पुलिस के मुताबिक, गायत्री प्रसाद प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला को गायत्री की ओर से मकान और प्लॉट दिया गया था। महिला को जो प्रॉपर्टी दी गई थी, वह गायत्री प्रसाद प्रजापति के चालक ने बेची थी। महिला गायत्री प्रसाद प्रजापति से मिलने केजीएमयू भी जाती रही है। सभी सबूतों को देखने के बाद प्रजापति को न्यायिक हिरासत में भेजा गया हालांकि आरोपी पूर्व मंत्री का अभी केजीएमयू में ही पुलिस की निगरानी में इलाज किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पैरवी करने वाले एडवोकेट दिनेश चंद्र ने गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि फरवरी 2019 में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला ने उनसे गायत्री और अन्य आरोपितों के पक्ष में शपथ पत्र लगाने की बात कही थी।

वकील ने जब इसका विरोध किया तो वह नाराज हो गई और धमकी देने लगी थी। इसके बाद पूर्व मंत्री के साथ मिलकर महिला ने एडवोकेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। दरअसल, हाल में ही पूर्व मंत्री के खिलाफ गवाही देने वाले राम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उच्चाधिकारी हरकत में आए और मामले का संज्ञान लिया। पुलिस आयुक्त ने विवेचना में लापरवाही बरतने पर गौतमपल्ली थाने के इंस्पेक्टर और क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया था।

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