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हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बिक्री व स्‍टॉक के लिए अब नहीं होगा लाइसेंस जरूरी

नई दिल्ली। देश में रोज कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल, सरकार ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस के नियम को आसान करने का फैसला किया है। जिससे देश मे किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के सैनिटाइजर बेचा जा सकता है।

इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो। अधिसूचना सोमवार को जारी की गई।

सैनिटाइजर बेचने के नियम हुए आसान

कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सैनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने की मांग की गई थी।

बता दें कि सरकार ने पहले ये फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि देश में कालाबाजारी का डर बना हुआ था। साथ ही अचानक सैनिटाइजर की मांग बढ़ने की वजह से इसकी कीमतों में इजाफा हो गया था।

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