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Rahul Gandhi Defamation Case: मानहानि केस में आज गुजरात हाईकोर्ट सुनेगा राहुल गांधी की अर्जी, स्टे दिया तो वापस मिलेगी सांसदी

gujarat high court and rahul gandhi

गांधीनगर। राहुल गांधी के लिए आज अहम दिन है। गुजरात हाईकोर्ट उनकी अर्जी पर आज सुनवाई करेगा। जस्टिस हेमंत प्राचक की अदालत में राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के मानहानि मामले में खुद को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए ये अर्जी हाईकोर्ट में दी है। सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को ये सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट में अपील की थी। वहां से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली थी। जिसके बाद राहुल गांधी को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। अगर हाईकोर्ट उनकी सजा पर स्टे देता है, तो राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता भी वापस मिल जाएगी।

गौरतलब है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर बेतुका बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले ही क्यों होते है। उन्होंने अपने बयान में नीरव मोदी, ललित मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि अगर तलाशोगे तो ऐसे और मोदी भी मिलेंगे। जिसके बाद गुजरात बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय पर अपमान करने का आरोप लगाया था और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस दर्ज करवाया था। कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी के वकीलों ने कोर्ट में अब तक यही कहा है कि उनका इरादा पूरे मोदी समुदाय की मानहानि का नहीं था।

इस मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सांसद होने के नाते राहुल गांधी को अपने बयान सोच-समझकर देने चाहिए। क्योंकि उनके दिए बयानों का व्यापक असर होता है। सेशंस कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए यही बात कही थी। राहुल गांधी को संसद सदस्यता जाने के बाद 12 तुगलक लेन का बंगला भी खाली करना पड़ा था। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि वो सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं। वहीं, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं कि राहुल गांधी ने संसद में अडानी का मुद्दा उठाया। जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई।

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