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Gurugram Prince Murder Case: गुरुग्राम के छात्र प्रिंस की हत्या मामले में जेजेबी का बड़ा फैसला, आरोपी को बालिग मानकर चलेगा केस

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गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में साल 2017 में 7 साल के छात्र प्रिंस की हत्या के आरोपी को बालिग मानकर केस चलेगा। ये फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने सोमवार को सुनाया है। बोर्ड ने 11वीं के छात्र रहे आरोपी को संशोधित कानून के मुताबिक बालिग मानकर केस चलाने के लिए कहा। ये मामला साल 2017 का है। उस वक्त आरोपी 16 साल का था। उसने पैरेंट्स-टीचर मीटिंग को रद्द कराने के लिए स्कूल में ही प्रिंस की हत्या कर दी थी। इस मामले में बीती 10 अक्टूबर को जेजेबी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। उससे पहले गुरुग्राम पुलिस ने बिना सटीक जांच के ही स्कूल के बस कंडक्टर को हत्या का आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया था। मृतक छात्र के घरवालों ने पुलिस पर ठीक से जांच न करने का आरोप लगाया था। इसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। सीबीआई ने जांच के बाद 11वीं के छात्र को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जांच एजेंसी ने सेशन कोर्ट में साल 2018 में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया था। फिर मसला आरोपी के भी नाबालिग होने का फंसा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। कोर्ट ने आरोपी का फिर से मानसिक परीक्षण करने का आदेश दिया था।

जेजेबी ने इसके बाद तीन डॉक्टरों के पैनल से आरोपी का मानसिक परीक्षण कराया। डॉक्टरों ने बताया कि आरोपी मानसिक तौर पर ठीक है। उसने योजना बनाकर प्रिंस की हत्या की थी। डॉक्टरों की इस रिपोर्ट के बाद ही जेजेबी ने आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने का आदेश दिया है। प्रिंस की हत्या 8 सितंबर 2017 को हुई थी। 5 साल से ज्यादा वक्त के बाद अब इस मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू होने जा रहा है।

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