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Haryana: हरियाणा में अब एक ही कुत्ता पाल सकेंगे लोग, जानिए और कौन से नियम न माने तो होगी जेल

pittbull dog 2

चंडीगढ़। पालतू कुत्तों के मामले में हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने कुत्ता पालने वालों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों को न मानकर कुत्ता पाला, तो 5000 रुपए के जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी होगी। सरकार के नए निर्देश के तहत एक परिवार एक ही कुत्ता पाल सकेगा। कुत्ता पालने से पहले सरकार के ‘सरल पोर्टल’ पर आवेदन देना होगा। संबंधित अधिकारी की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ही घर में कुत्ता रख सकेंगे। मंजूरी मिलने के बाद कुत्ते के लिए लाइसेंस भी लेना होगा।

इन दो नियमों के अलावा हरियाणा सरकार ने कुत्ते को बाहर टहलाने के लिए भी नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत कुत्ते के मुंह पर जालीदार मास्क लगाना होगा। ताकि कुत्ता किसी को काट न सके। अगर इस नियम को नहीं माना, तो जुर्माने और जेल की सजा कुत्ते के मालिक को भुगतनी होगी। हरियाणा सरकार के इस कदम से पेट्स का कारोबार करने वाले परेशान हैं। क्योंकि वे अपने घर में कुत्तों की कई प्रजातियां रखते हैं। नए नियम के बाद अब एक को छोड़ बाकी कुत्तों को उन्हें कहीं शिफ्ट करना होगा। इससे उनका खर्च बढ़ जाएगा।

बता दें कि खतरनाक कुत्तों के हमलों की कई घटनाएं हाल के दिनों में सामने आई थीं। सबसे पहला वाकया यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ था। यहां एक पिटबुल प्रजाति की मादा कुत्ते ने अपनी मालकिन को ही नोचकर मार डाला था। गाजियाबाद और पंजाब के अलावा देश के कई और हिस्सों में भी खतरनाक पालतू कुत्तों के हमलों की खबरें आई थीं। कई शहरों में पिटबुल और अन्य खतरनाक प्रजाति के कुत्ते पालने पर भी रोक लगी थी। अब हरियाणा सरकार ने ताजा नियम बनाए हैं। हालांकि, किसी प्रजाति के कुत्ते पालने पर उसने रोक नहीं लगाई है।

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