नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने वर्तमान में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में रहने वाले लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस मामले पर जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार ने मोहम्मद कासिम गुज्जर, जिसे सलमान उर्फ सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है, को आतंकवादी के रूप में नामित किया है, उसकी पहचान कई जघन्य आतंकवादी हमलों के पीछे एक प्रमुख मास्टरमाइंड के रूप में की गई है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर कई आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में शामिल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए। वह कथित तौर पर भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश रचने में शामिल है। गृह मंत्रालय के बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से सख्ती से और बिना किसी नरमी के निपटा जाएगा।
Ministry of Home Affairs (MHA) declares Lashkar-e-Taiba member Mohammad Qasim Gujjar, presently residing in Pakistan Occupied Kashmir, as a terrorist under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. pic.twitter.com/D8AjkPxXYM
— ANI (@ANI) March 7, 2024
कश्मीर में आतंकवाद पर सरकार नकेल कस रही है। इस कदम से पहले, फरवरी में, सरकार ने जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दो गुटों पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तान समर्थक बयानबाजी का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने कहा कि ये गुट चुनाव में हिस्सा न लेने का दबाव भी बना रहे थे. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
The Modi government has declared the dreaded mastermind of several terror attacks Mohammad Qasim Gujjar alias Salman alias Suleman as a designated terrorist.
An operative of the Lashkar-e Taiba (LeT) Mohammad Qasim Gujjar has caused numerous deaths and injuries with terror…
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) March 7, 2024
‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार ने आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ अपना कड़ा रुख जारी रखते हुए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को घोषित कर दिया है। गैरकानूनी संगठन. ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं।