ननई दिल्ली। आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का एक हालिया वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें वह एक किसान को बंदूक से धमकाती नजर आ रही हैं। पीड़ित किसान की शिकायत के बाद पुलिस ने मनोरमा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके तहत उनकी पिस्तौल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मनोरमा खेडकर पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल का दुरुपयोग करने का आरोप है।
Video of controversial IAS officer Puja Khedekar’s mother terrorizing farmers with pistol a month ago. pic.twitter.com/hi0mBu8Zdi
— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) July 12, 2024
नियमों और शर्तों का उल्लंघन
पुणे कमिश्नर ने मनोरमा खेडकर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पुणे पुलिस की टीम ने रविवार को उनके आवास पर नोटिस चस्पा किया। नोटिस में कहा गया है कि मनोरमा खेडकर को आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन उन्होंने पिस्तौल का इस्तेमाल लोगों को डराने-धमकाने और गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया। उनके खिलाफ़ पौड़ पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नोटिस में उन पर पिस्तौल लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है और पूछा गया है कि उनका लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए।
#WATCH | Pune Police pastes notice outside trainee IAS officer Pooja Khedkar’s house in Maharashtra’s Pune
A show cause notice issued by Pune Police Commissioner Amitesh Kumar to Pooja Khedkar’s mother Manorama Khedkar has been pasted as no one turned up to receive the notice.… pic.twitter.com/K2ZvIoLCp6
— ANI (@ANI) July 14, 2024
10 दिनों के भीतर जवाब देना होगा
कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद मनोरमा खेडकर को 10 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। अगर वह इस अवधि के भीतर जवाब देने में विफल रहती हैं, तो उनका पिस्तौल लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह घटना तब सामने आई जब मनोरमा खेडकर द्वारा पिस्तौल से लोगों को धमकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।