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नौकरीपेशा लोगों को मिली राहत, पांच लाख तक की आय के लिए नहीं देना होगा कोई टैक्स

नई दिल्ली। सरकार ने आम बजट 2020-21 में आयकर की दरों में कटौती करके करदाताओं को तोहफा दिया है। पांच लाख रुपये से 7.50 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को अब 20 फीसदी के बजाए 10 फीसदी आयकर देना होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए 15 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए आयकर की दरों में पांच से 10 फीसदी तक की कटौती का ऐलान किया।

अगर नए टैक्स स्लैब की बात करें तो..

5 लाख तक कोई कर नहीं देना होगा
5 से 7.5 लाख रुपये की कमाई तक 10% टैक्स

7.5 से 10 लाख रुपये की कमाई तक 15% टैक्स
10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई तक 20% टैक्स
12.5-15 लाख रुपये तक की कमाई तक 25% टैक्स

आपको बता दें कि नई कटौती के बाद अब 7.50 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आय कमाने वाले करदाताओं को 15 फीसदी आयकर देना होगा जबकि पहले उनको 20 फीसदी आयकर देना चुकाना होता था।

वहीं, 10 लाख रुपये से लेकर 12.50 लाख रुपये तक की आय पर आयकर की दर 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दी गई है। 12.50 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की आय पर आयकर की दर 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है। हालांकि 15 लाख रुपये से ऊपर की आय वाले आयकर दाताओं के लिए आयकर की दर पूर्ववत 30 फीसदी रखी गई है।

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