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Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana में मिलेगा लाखों का बिमा कवर, जानिए कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बैंकिंग सिस्टम से सभी देशवासियों को जोड़ने के लिए एक स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम का नाम ”प्रधानमंत्री जन धन योजना” है। देशभर के करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग फ़िलहाल इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत किसी भी उम्र का व्यक्ति अपना जन-धन खाता खुलवा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के बारे में और भी विस्तार से।

कौन खुलवा सकता है जनधन अकाउंट

कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अपना जन-धन अकाउंट खुलवा सकता है। केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने लिए जन-धन योजना की शुरुआत की थी। बता दें कि जन-धन अकाउंट को मैनेज करने का तरीका बाकी अकाउंट से अलग है। जन-धन योजना का अकाउंट जीरो बैलेंस से ओपन किया जाता है। मतलब ये खाता खुलवाते समय आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। इस अकाउंट की एक और खासियत ये है कि इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मैंटेन करने की भी जरूरत नहीं होती है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए जरुरी दस्तावेज

  1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत अकाउंट खुलवाने हेतु व्यक्ति के पास उसका आधार कार्ड होना चाहिए।
  2. यदि आधार कार्ड नहीं है तो इस स्थिति में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड इत्यादि होना आवश्यक है।

इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ:

  1. जन-धन अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज।
  2. किसी भी तरह की दुर्घटना पर एक लाख रूपये तक का बिमा कवर।
  3. प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत व्यक्ति को 30,000 रुपये तक का लाइव कवर दिया जाता है।
  4. देशभर में धन का आसानी से अंतरण।
  5. छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चाूत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
  6. प्रति परिवार मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।
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