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कर्नाटक सरकार ने एक दिन पहले किया था राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला, अब ये वजह बताकर आदेश लिया वापस

BS Yediyurappa

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने 23 दिसंबर को राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। इसके एक दिन बाद ही राज्य सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। बता दें कि कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार कोविड-19 के नए स्वरूप (स्ट्रेन) के संक्रमण को देखते हुए इसे काबू करने के लिए एहतियात के तौर पर 23 दिसंबर से दो जनवरी तक रात में 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की तरफ से इस फैसले पर पुन: समीक्षा करके कहा गया है, नाइट कर्फ्यू का जो आदेश पूर्व में जारी किया गया था वो वापस लिया जाता है। कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि, तकनीकी सलाहकार समिति के सुझाव पर स्थिति की समीक्षा के बाद वापस ले लिया गया है।’ वहीं इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आज रात बेंगलुरु में मध्य रात्रि में क्रिसमस सेलिब्रेशन की अनुमति होगी। बता दें कि इससे पहले जारी हुए आदेश में कहा गया था कि, कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। इस अवधि(कर्फ्यू समय) में बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं होगा।

बता दें कि पहले जारी हुए आदेश इसको लेकर बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के सुधाकर ने कहा था कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं, जोकि कोरोना का एक नए प्रकार का संक्रमण है। ऐसे में इसको फैलने से रोकने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। मंत्री ने कहा था कि राज्य में दूसरे देशों से पहुंचने वाले यात्रियों पर हमारी सरकार की लगातार नजर बनी हुई है।

हालांकि इस बीच 25 दिसंबर (क्रिसमस) का दिन भी है, ऐसे में इसको लेकर होने वाले समारोह को लेकर मंत्री ने कहा था कि, 23 दिसंबर से दो जनवरी तक राज्य में रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के कार्यक्रम या जश्न की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध सभी तरह के कार्यक्रमों पर लागू होगा। फिलहाल अब बता दें कि आज रात बेंगलुरु में मध्य रात्रि में क्रिसमस सेलिब्रेशन की अनुमति होगी।

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