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UP: उत्तर प्रदेश में शराब लेने से पहले जान लें ये बात, योगी सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला

UP: सरकार अपने राजस्व बढ़ाकर उससे लोगों की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके इसके लिए भी सरकार कई नियम और कानून ला रही है। अब इसी क्रम में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सरकार के राजस्व में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अपने इस फैसले के तहत साल इस साल 45 हजार करोड रुपए के राजस्व को जुटाने का टारगेट रखा है।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। सरकार अपने राजस्व बढ़ाकर उससे लोगों की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके इसके लिए भी सरकार कई नियम और कानून ला रही है। अब इसी क्रम में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सरकार के राजस्व में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अपने इस फैसले के तहत साल इस साल 45 हजार करोड रुपए के राजस्व को जुटाने का टारगेट रखा है।

क्या है सरकार का फैसला

बीते दिन 28 जनवरी को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई इस कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद नई आबकारी नीति को लागू करने को मंजूरी दी गई। सरकार ने आबकारी नीति 2023-2024 को मंजूरी दी साथ ही आबकारी लाइसेंस की फीस को भी बढ़ा दिया।

चुकाने होंगे इसके लिए ज्यादा पैसे

सरकार के इस फैसले के तहत अब इस साल अप्रैल महीने से उत्तर प्रदेश में शराब लेने के लिए अधिक पैसे चुकाने होंगे। सरकार के इस फैसले के तहत आबकारी लाइसेंस की फीस 10 फ़ीसदी बढ़ा दी गई है साथ ही देसी शराब और बीयर की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी।

बीते साल भी बढ़ी थी शराब की कीमतें 

इसके अलावा सरकार ने बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लेते हुए शराब बियर और भांग की जितनी भी दुकानें हैं उन सभी के लाइसेंस  को रिन्यू करने के लिए भी कहा है। लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भी अब इसके मालिकों को पहले के मुकाबले अधिक पैसे देने होंगे। बैठक में शराब के गोदाम, मास्टर वेयरहाउस के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की फीस को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। याद हो बीते साल शराब की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। उस समय एक्साइज ड्यूटी लगने की वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिला था।

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