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2000 Rupees Notes: जानिए क्या हो सकता है, अगर 30 सितंबर के बाद आपके पास रह गए 2000 के नोट?

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मुंबई। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने का फैसला किया है। उसने 2000 के नोटों को बदलने के लिए इस साल 30 सितंबर की समयसीमा तय की है। इस समयसीमा के तहत आप अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोटों को बैंक से बदलवा सकते हैं या अपने खाते में जमा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि 30 सितंबर के बाद अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट रहे, तो क्या होगा? रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। उसने कहा है कि फिलहाल 2000 के नोट लीगल टेंडर हैं। यानी आप इनसे बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक आप बैंकों से नोट बदलवा सकेंगे। ऐसे में अगर समयसीमा के बाद किसी के पास 2000 का नोट रह गया, तो क्या होगा ये समझना जरूरी है।

फिलहाल लीगल टेंडर के तौर पर 2000 रुपए के नोटों का खरीदारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको बैंक में भी जमा कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर रहा है। इसका मतलब साफ है। 30 सिंतबर के बाद आपके पास अगर 2000 के नोट रहेंगे, तो वो चलन से बाहर माने जाएंगे। ऐसे में बैंक भी इनको जमा नहीं करेंगे। साथ ही बाजार में भी 2000 के नोट चलाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो फिलहाल ये मानकर चलिए कि इस साल 29 सितंबर तक ही आप 2000 के नोटों को खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।

बता दें कि इस बार नोटों को चलन से बाहर किए जाने का फैसला साल 2016 में हुई नोटबंदी से अलग है। 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोट तुरंत बंद करने का एलान किया था। तब बैंकों के बाहर लोगों की कतारें लग गई थीं। आम लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार 2000 के नोटों को बदलने का लंबा समय रिजर्व बैंक ने दिया है। इससे आसानी से लोग अपने पास रखे 2000 के नोट बदल सकेंगे। उनको दिक्कत भी नहीं होगी। हां, अंतिम तारीख का इंतजार मत कीजिए। जैसे ही मौका मिले, अपने पास रखे 2000 के नोटों को धीरे-धीरे बदलवाना जरूरी शुरू कर दीजिएगा।

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