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UP Love Jihad Amendment Bill: लव जिहाद पर और सख्त हुई यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार, उम्रकैद की सजा के प्रावधान वाला संशोधन बिल विधानसभा में पेश

UP Love Jihad Amendment Bill: यूपी में बीजेपी की सरकार 2017 में आई थी। उससे पहले और बाद में लव जिहाद के कई मामले सामने आए थे। जिसके बाद योगी सरकार ने इसे रोकने के लिए कानून लाने का फैसला किया था। इसके बाद भी जबरन या धोखा देकर धर्म बदलवाने के मामले आते रहे।

लखनऊ। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद संबंधी कानून को और कड़ा करने का संशोधन बिल विधानसभा में पेश किया है। इस बिल के आज पास होने की उम्मीद है। लव जिहाद संबंधी कानून को और कड़ा कर अब उम्रकैद की अधिकतम सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। संशोधन बिल के जरिए कई अपराधों में सजा को दोगुना कर दिया गया है। कानून के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध के दायरे में लाया जा रहा है। इससे पहले योगी सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद को रोकने के लिए धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पास कराया था।

लव जिहाद संबंधी योगी सरकार ने पहले जो कानून बनाया था, उसमें अपराधों के लिए 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। कानून में शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अमान्य करार दिया गया था। साथ ही झूठ बोलकर या धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध माना गया था। जबरन या धोखे से धर्म बदलवाने के मामले में 1 से 5 साल की सजा और 15000 रुपए का प्रावधान पहले के कानून में किया गया था। दलित लड़की का जबरन या धोखे से धर्म बदलवाने पर 25000 रुपए जुर्माने और 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान हुआ था। इसके साथ ही ये प्रावधान भी किया गया था कि मर्जी से धर्म बदलने के लिए 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा।

यूपी में बीजेपी की सरकार 2017 में आई थी। उससे पहले और बाद में लव जिहाद के कई मामले सामने आए थे। जिसके बाद योगी सरकार ने इसे रोकने के लिए कानून लाने का फैसला किया था। इसके बाद भी जबरन या धोखा देकर धर्म बदलवाने के मामले आते रहे। ऐसे में इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कानून में बदलाव कर सजा को और सख्त बनाने की दिशा में योगी सरकार ने कदम बढ़ाया है।

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