श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत तीन महीने बढ़ा दी गई है। मंगलवार को इसको लेकर राज्य के गृह विभाग ने ये फैसला किया। उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत नजरबंद किया गया है।
महबूबा मुफ्ती को उस समय हिरासत में लिया गया था, जब पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया था। पीएसए के तहत हिरासत में ली गईं पूर्व मुख्यमंत्री को प्रारंभ में श्रीनगर के हरि निवास अतिथि गृह में रखा गया और बाद में उन्हें चश्मा शाही इलाके में पर्यटन विभाग के एक हट में ले जाया गया। वहां से उन्हें श्रीनगर में ट्रांसपोट यार्ड लेन स्थित एक सरकारी क्वोर्टर में ले जाया गया। उसके बाद सात अप्रैल को उन्हें गुपकर रोड स्थित सरकारी अवास में शिफ्ट कर दिया गया।
महबूबा के अललावा दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को भी पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में दोनों को रिहा कर दिया गया।