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Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को संसद सदस्यता वापस मिलेगी या नहीं, आज कोर्ट कर सकता है फैसला

surat sessions court and rahul gandhi

सूरत। मोदी सरनेम वालों की मानहानि के मामले में सूरत के सेशंस कोर्ट से आज फैसला आ सकता है। कोर्ट के फैसले से तय होगा कि राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता वापस मिलती है या नहीं। राहुल गांधी ने एमपी-एमएलएल कोर्ट से इस मामले में मिली 2 साल की सजा को चुनौती दी है। अगर सेशंस कोर्ट राहुल की सजा को 2 साल से कम कर देता है, तो उनको संसद की सदस्यता वापस मिल सकती है। राहुल के वकीलों का कहना था कि उन्होंने सभी मोदी सरनेम वालों के बारे में बयान नहीं दिया था। सिर्फ चंद लोगों के नाम लिए थे। वहीं, राहुल के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी लगातार गलत बयानी करते रहते हैं। यहां तक कि गलत बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से वो माफी भी मांग चुके हैं। दोनों ही पक्षों को सेशंस कोर्ट ने सुना।

राहुल गांधी पर मोदी सरनेम की मानहानि का केस गुजरात के पूर्व मंत्री और विधायक पूर्णेश मोदी ने किया था। साल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में कहा था कि आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं। उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम लिए थे। राहुल ने ये भी कहा था कि अगर खोजोगे, तो ऐसे और भी मोदी मिलेंगे। इसी आधार पर उनपर मानहानि का केस हुआ था। मोदी सरनेम की मानहानि का एक केस बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना में भी दर्ज कराया था। इस मामले में राहुल की पटना कोर्ट में पेशी थी, लेकिन राहुल के वकील ने वक्त मांग लिया था।

कांग्रेस के नेता और राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार आरोप लगा रहे थे कि अडानी का मसला उछालने की वजह से राहुल को सजा हुई और उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई। बीजेपी इसका जवाब ये कहकर दे रही है कि राहुल गांधी को तो कोर्ट ने सजा दी है। साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि साल 2013 में राहुल गांधी ने 5 साल की सजा वाला अध्यादेश फाड़ने की बात कहकर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार से वापस न कराया होता, तो उनकी संसद सदस्यता बची रहती।

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