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Rahul Gandhi: नासिक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में तलब किया, जानिए कब होगा होगा पेश?

rahul gandhi and veer savarkar

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तलब किया है। नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली परिमल कडुस्कर ने राहुल गांधी को 27 सितंबर को नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया।

क्या कहा गया है नोटिस में?

नोटिस में उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी द्वारा एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक प्रतीत होता है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे अगले सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से अदालत में उपस्थित हों। हालांकि, इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है।

शिकायतकर्ता के आरोप

इस मामले में शिकायतकर्ता, जो एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) के निदेशक हैं, ने दावा किया है कि उन्होंने राहुल गांधी का नवंबर 2022 में एक संवाददाता सम्मेलन और एक भाषण देखा था, जिसमें गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिए थे।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण और प्रेस बयानों से जानबूझकर वीर सावरकर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता के बयान स्वतंत्रता-पूर्व काल में सावरकर द्वारा किए गए महान कार्यों और समाज में उनके योगदान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं।

राहुल गांधी पर लगे आरोप

शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने हिंगोली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन और अन्य अवसरों पर वीर सावरकर के खिलाफ जानबूझकर गलत बयान दिए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इस मामले को लेकर अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है, जिसमें उन्हें कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।

 

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