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Income Tax Notice To Congress: 1700 करोड़ के इनकम टैक्स वसूली मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट में विभाग ने कहा- चुनाव खत्म होने तक नहीं लेंगे एक्शन

नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग पुराने मामलों में वसूली के लिए लगातार कांग्रेस को नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को भेजे ताजा नोटिस में कांग्रेस से 1700 करोड़ की वसूली का मामला खोला था। इस नोटिस के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इनकम टैक्स ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस को राहत देने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना के कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। वहीं, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। कांग्रेस की तरफ से इनकम टैक्स विभाग के वसूली नोटिस पर दी गई अर्जी की सुनवाई हुई। इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल ने इनकम टैक्स की तरफ से कोर्ट को बताया कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया तक कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव में किसी पार्टी के लिए इनकम टैक्स विभाग दिक्कत खड़ी नहीं करना चाहता। इस मामले की सुनवाई अब जून के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट करेगा।

 

कांग्रेस पर इनकम टैक्स ने आरोप लगाया है कि उसने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किए। इनकम टैक्स का ये भी आरोप है कि 20000 रुपए तक ही कोई राजनीतिक दल कैश ले सकता है, लेकिन कांग्रेस ने लाखों रुपए कैश में लिए। इसी वजह से वसूली का नोटिस कानून के तहत बना है। कांग्रेस को इससे पहले इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट और इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल से भी कोई राहत नहीं मिल सकी थी। हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल ने पाया था कि कांग्रेस ने लगातार इनकम टैक्स की तरफ से भेजे गए नोटिसों पर कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि कार्रवाई को स्थगित कराने के लिए जरूरी रकम तक जमा नहीं की। इनकम टैक्स ने पिछले दिनों ही कांग्रेस के खातों से 134 करोड़ की रकम वसूल ली थी। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इनकम टैक्स ने उसके खातों को सीज कर दिया है, लेकिन इनकम टैक्स का कहना है कि खाते सीज नहीं हैं और कांग्रेस पर देनदारी के बराबर रकम इनमें रखकर बाकी रकम खर्च करने पर कोई रोक नहीं है।

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