नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग हाईकोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली एनटीए की याचिका पर भी सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इन सभी मामलों पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब रिजल्ट में 67 टॉपर घोषित हुए। इनमें से 6 टॉपर ऐसे हैं जिन्होंने एक ही परीक्षा केंद्र पर एग्जाम दिया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक साथ इतने टॉपर कैसे हो सकते हैं? इसी के साथ नीट परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने का भी आरोप लगाया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं। इन याचिकाओं को नीट अभ्यर्थियों द्वारा दायर किया गया है जिसमें उन्होंने परीक्षा पैटर्न को अनफेयर बताते हुए आरोप लगाया है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक और हेराफेरी हुई, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए और सीबीआई जांच की जानी चाहिए। साथ ही दूसरी याचिका में एक अभ्यर्थी ने परीक्षा के दौरान लॉस ऑफ टाइम की वजह से 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर आपत्ति जताई है।
हालांकि एक दिन पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने परीक्षा में 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया था और इन छात्रों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देनी होगी। जो छात्र दोबारा परीक्षा में नहीं बैठना चाहते वो ग्रेस मार्क हटाकर अपने ओरिजनल नंबर के साथ काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि 30 जून तक रीएग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा इसलिए 6 जुलाई को होने वाली काउंसलिंग पर कोई रोक लगाने की जरूरत नहीं है।