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Service Charge Guidelines: अब अगर किसी रेस्टोरेंट ने ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर, तो फिर होगी कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। शायद आपको पता हो कि पिछले कुछ दिनों से रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा ग्राहकों पर लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर बहस का सिलसिला जारी था। जहां एक तरफ कुछ लोगों द्वारा सर्विस चार्ज का विरोध किया जा रहा था, तो वहीं रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा था, लेकिन अब इसी बीच दीर्घावधि के लंबे विचार-विमर्श के उपरांत सर्विस चार्ज में छूट देने का फैसला किया गया है। जी हां… आपको बता दें कि अब रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों पर सर्विस चार्ज नहीं लगाने का फैसला किया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने अब सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बना दिए हैं। इसके लिए सर्विस चार्ज को लेकर नए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक उस रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में ई-दाखिल शिकायत (edaakhil.nic.in)कर सकता है। हालांकि, अगर ग्राहक सहर्षता से सर्विस चार्ज देना चाहता है, तो दे सकता है, कोई बाध्यता नहीं रहेगी। वहीं, सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बताया है। ध्यान रहे कि ग्राहकों के खाने के बिल में सर्विस चार्ज भी शामिल होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वो डिस्ट्रिक कलेक्टर को भी शिकायत कर सकता है। फिलहाल, इस हालिया फैसले पर ग्राहकों द्वारा हर्ष व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन आइए आगे जानते हैं कि आखिर सर्विस चार्ज क्या होता है।

जानें क्या होता है सर्विस चार्ज

तमाम होटलों द्वारा ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूले जाते हैं। यह 10 से 15 फीसद तक हो सकते हैं। ध्यान रहे कि जीएसटी के तहत इसे चुकाना जरूरी होता है, लेकिन अभी के हालिया फैसलों में ग्राहकों को इससे निजात दी गई है, लेकिन बतौर पाठक आपका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। आप हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम

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