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Big Relief For Foreign Travellers: विदेश से आने वालों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी छूट, नहीं देना होगा सेल्फ डिक्लरेशन

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नई दिल्ली। विदेश से आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोरोना के कारण अब तक ऐसे यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म भरना होता था। अब इस नियम को खत्म कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि 22 नवंबर यानी आज से सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म भरने की बाध्यता खत्म हो गई है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट दिखाने और मास्क लगाने के नियम को भी खत्म किया गया है। अगर किसी यात्री में कोरोना जैसे लक्षण मिले, तो उसे क्वॉरेंटीन में जरूर रहना होगा। इससे यात्रियों को एक बड़े नियम से मुक्ति मिल गई है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से किए गए एलान में कहा गया है कि अब कोरोना के मामले घट रहे हैं। दुनियाभर के साथ ही भारत में भी खूब टीकाकरण हो चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए नियम में छूट दी है। अगर कोरोना फिर से बढ़ता है, तो सरकार दोबारा इस छूट को खत्म करने का फैसला कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए नियम कहते हैं कि विदेश से आने वाले यात्रियों को विमान या जहाज से उतरते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। सभी की एंट्री पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी।

नए नियम के तहत अगर किसी यात्री में कोरोना का लक्षण देखा गया, तो उसे तुरंत क्वॉरेंटीन किया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी यानी अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। विदेश से भारत आने वाले सभी लोगों को खुद की हेल्थ मॉनिटरिंग भी लगातार करनी होगी। अगर कोरोना के लक्षण दिखे, तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करना होगा। अगर किसी राज्य में गए हैं, तो वहां के स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी देनी होगी। इससे पहले नियम था कि विदेशी यात्री सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म भरकर बताएं कि उनको कोरोना के लक्षण नहीं हैं। साथ ही टीकाकरण के बारे में भी एयर सुविधा पोर्टल पर जानकारी देनी होती थी। जिसमें टीकाकरण की तारीख और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता था।

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