News Room Post

कार में सवार अकेले आदमी का बिना मास्क की वजह से कट रहा चालान, वकील सौरभ शर्मा ने इस मामले में दायर की याचिका

lawyer Saurabh Sharma

नई दिल्ली। कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण (infection) को रोकने के लिए देशभर में फेस मास्क (Face Mask) की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई थी। लेकिन धीरे-धीरे इसमें कई तरह के बदलाव किए गए। सड़क पर चलनेवाले लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता के साथ सार्वजनिक स्थानों या भीड़भाड़ वाली जगहों पर हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health ministry) ने इधर साफ कर दिया है कि अकेले कार चला रहे लोगों के मास्क पहनने का कोई दिशा निर्देश जारी ही नहीं किया गया है। जबकि कई राज्यों में पुलिस बिना मास्क पहने गाड़ी चालकों के चालान (Challan) काट रही है। इस सिलसिले में कार में अकेले चलने वाले चालक पर भी कार्रवाई की जा रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी दिल्ली सरकार की तरफ से मनमानी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में अकेले कार, बाइक या साइकिल चलानेवाले लोगों के भी चालान काटे जा रहे हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि अकेले कार सवार के अलावा अकेले साइकिल सवार का भी चालान नहीं किया जा सकता है।

देश की राजधानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो या फिर चंडीगढ़ हर जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिसमें अकेले कार चालक को भी बिना मास्क पहने जुर्माना भरना पड़ रहा है। जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दिल्ली सहित देश के सभी राज्य और यूटी से कार सवार अकेले व्यक्ति के बिना मास्क पर चालान करने की शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया कि अकेले कार के अलावा साइकिल चला रहे व्यक्ति का भी मास्क नहीं पहनने के कारण चालान नहीं काटा जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं है।

अब दिल्ली में ऐसी शिकायतों के आने के बाद वकील सौरभ शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है और कहा है कि कार में सवार अकेले चालक को भी मास्क नहीं होने की वजह से चालान काटा जा रहा है जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी ही मनमानी कार्रवाई करते हुए वकील सौरभ शर्मा का भी चालान काटा गया है। ऐसे में सौरभ शर्मा ने अपनी याचिका में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पूर्वी दिल्ली, दिल्ली सरकार, पुलिस कमिश्नर दिल्ली, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से भी इसके बारे में शिकायत की है।

सौरभ शर्मा ने इस मामले में न्यूजरूम पोस्ट से बात करते हुए बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट निर्देश के बाद भी दिल्ली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। जिसमें यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के आवाजाही नहीं कर सकता है। इसी को आधार बनाकर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी को लेकर उन्होंने यह याचिका अदालत में दाखिल की है।

Exit mobile version