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PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछली पालकों को हो रहा बड़ा फायदा, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, फॉर्म, दस्तावेजों से जुडी हर जानकारी..

PMMSY

PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA Explained In Hindi: ‘नीली क्रांति’ के माध्यम से देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास लाने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) 10 सितंबर, 2020 को शुरू की गई थी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस योजना के जरिए मछली पालन करने के इच्छुक या पहले से ही मछली पालन कर रहे पालकों को बेहद फायदा होता है। अभी तक देश के लाखों मछली पालन करने वाले लोग इस योजना के जरिए एक अच्छे व्यापार को स्थापित कर चुके हैं.. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि योजना के लाभ क्या है, कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं, और आवेदकों के पास क्या-क्या दस्तावेज होना आवश्यक है। इसके बाद आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

योजना के लाभ

पीएमएमएसवाई के तहत, मछुआरों, मछली किसानों, मछली मजदूरों, मछली विक्रेताओं और अन्य सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों को लाभ होगा। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र की कमियों को दूर करना और इसकी क्षमता का पूरा लाभ उठाना है।


कौन लाभ उठा सकता है
• मछुआरे
• मछली पालक
• मछली मजदूर
• मछली विक्रेता
• मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अन्य व्यक्ति


• सरकार PMMSY के तहत 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।
• इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को तालाब निर्माण, हैचरी, फीडिंग मशीन और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं

आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:
• आधार कार्ड
• मछली पालन कार्ड
• निवास का प्रमाण
• कांटेक्ट नंबर
• बैंक के खाते का विवरण
• आवेदक का जाति प्रमाण पत्र


आवेदन प्रक्रिया
• इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in के माध्यम से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वित्तीय सहायता और आवश्यक बुनियादी ढांचे तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके, पीएमएमएसवाई का लक्ष्य मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिससे मछली पालन और संबंधित गतिविधियों में शामिल लोगों की आजीविका में सुधार होगा।

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