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Rahul Gandhi: मुश्किलों में फंस सकते हैं राहुल गांधी, नागरिकता विवाद को लेकर सीबीआई ने शुरू की जांच

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के मामले में जांच शुरू हो चुकी है। इस संबंध में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच जारी है। कर्नाटक से भाजपा के सदस्य विग्नेश शिशिर ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष इस मामले में वर्चुअली पेश हुए विग्नेश शिशिर ने बताया कि उन्होंने सीबीआई के समक्ष गोपनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस मामले की कार्यवाही फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आगे बढ़ चुकी है, जहां शिशिर ने अपने द्वारा प्रस्तुत याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा है।


इस दौरान, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए। स्वामी ने अपनी जनहित याचिका में केंद्र सरकार से कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर शिकायत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। पीठ ने सभी पक्षकारों को आवेदन के साथ दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि गांधी ने ब्रिटिश सरकार को खुद को ब्रिटिश नागरिक बताकर भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है। स्वामी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत बैकॉप्स लिमिटेड नामक कंपनी में गांधी निदेशक और सचिव के रूप में कार्यरत थे, जिसमें गांधी की राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी।

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