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Bombay High Court: सेक्स के बाद शादी करने से इनकार करना धोखा नहीं, मुंबई HC की टिप्पणी

Mumbai Highcourt

नई दिल्ली। पहले मुलाकात हुई…फिर प्यार हुआ…दोनों एक-दूसरे को दिल दे बैठे…फिर शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला…कभी रेस्टोरेंट.. तो कभी बस स्टॉप..तो कभी मेट्रो स्टेशन… तो कभी कहीं तो कभी कहीं…मुलाकातों के इन बढ़ते सिलसिलों ने प्यार के रंग को गहरा कर दिया। आलम ऐसा बन चुका था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। फिर बात यहां तक बढ़ गई कि दोनों ने एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। यह सिलसिले लंबे वक्त तक चलता रहा। प्रेमी ने प्रमिका से वादा किया कि वो एक दिन उससे जरूर शादी करेगा। फिर प्रेमी मुकर गया। प्रेमिका से माफी मांगते हुए बोला मुझे माफ कर देना। प्रेमिका बोली, क्या हुआ, मांफी क्यों मांग रहे हो, प्रेमी ने वजह बताई, तो प्रेमिका तिलमिला गई। बोली ये कैसा प्यार है तुम्हारा और शादी के नाम पर जिस तरह तुम मेरे साथ हमबिस्तर होते रहे, उसका क्या।

शादी के नाम पर जिस तरह तुम मेरे साथ रातें बिताईं, उसका क्या। जिस तरह तुमने मेरे साथ साथ जीने मरने की कमसें खाईं थीं, उसका क्या। प्रेमी बोला, वो सब मैं नहीं जानता हूं, मैं बस तुमसे ये कहने आया हूं कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। मुझे माफ करना, ये सुनते ही प्रेमिका की आंखों में अश्कों की धारा उफान पर पहुंच गई, उसका दिल भर आया है, और उसने गुस्से में थाने में जाकर लड़के के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया।

यह कहानी…अभी जो आपने ऊपर पढ़ी है, यह महज मिथक से भरी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है, जो अभी खबरों की दुनिया में खासा चर्चा में है। यह पूरा माजरा महाराष्ट्र से सामने आया है, जहां एक घरत नाम के युवक पर युवती ने बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। लड़की ने कहा कि ये शख्स मुझसे शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है।

लिहाजा युवक ने कोर्ट का रूख किया है, तो कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद उसे तमाम आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन धोखाधड़ी के आरोप में उसे दोषी पाया।  वो इसलिए क्योंकि उसने काफी लंबे समय तक लड़की को शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा, लेकिन शादी करने का समय आया तो वो अपनी बातों से मुकर गया। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद साफ कह दिया कि दोनों की रजामंदी के सेक्स के बाद किसी का शादी से मुकर जाना बलात्कार नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी अभी खासा चर्चा में है। हालांकि, कई मौकों पर इस तरह के मामले काफी चर्चा में रहते हैं।

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