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IRCTC SCAM: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द नहीं, लेकिन जज ने रखी नई शर्त

सीबीआई ने कोर्ट से तेजस्वी की जमानत रद्द करने की मांग की थी। सीबीआई का आरोप था कि तेजस्वी यादव इस मामले में जांच करने वाले अफसरों को धमकी दे रहे हैं। इस पर आज तेजस्वी यादव कोर्ट में तलब किए जाने पर पेश हुए। उनके वकील ने सीबीआई के आरोपों पर जवाब दाखिल किया और उनको खारिज किया।

tejashwi yadav

नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज नहीं की, लेकिन जज ने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए ऐसे बयान देने चाहिए? कोर्ट ने शर्त रखी कि तेजस्वी आगे से ऐसे बयान नहीं देंगे। सीबीआई ने कोर्ट से तेजस्वी की जमानत रद्द करने की मांग की थी। सीबीआई का आरोप था कि तेजस्वी यादव इस मामले में जांच करने वाले अफसरों को धमकी दे रहे हैं। इस पर आज तेजस्वी यादव कोर्ट में तलब किए जाने पर पेश हुए। उनके वकील ने सीबीआई के आरोपों पर जवाब दाखिल किया और उनको खारिज किया। तेजस्वी को इस घोटाले के मामले में कोर्ट से साल 2018 में जमानत मिली थी। सीबीआई ने तेजस्वी की तरफ से दिए गए जवाब का विरोध किया।

 

तेजस्वी के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल ने जो इंटरव्यू में कहा, उसका आईआरसीटीसी घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई बताए कि मेरे मुवक्किल (तेजस्वी) ने जमानत की किन शर्तों का उल्लंघन किया है। तेजस्वी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वो नौकरी के लिए जमीन लिए जाने के मामले में आरोपी भी नहीं हैं। उनके वकील ने कहा कि सीबीआई के कहने पर कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त लगाई थी। तेजस्वी के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने इन शर्तों को पूरा किया है। उन्होंने सीबीआई पर तंज कसते हुए कहा कि जांच एजेंसी जापान जा रही है और बात ब्रिटेन की कर रही है।

 

कथित आईआरसीटीसी घोटाला के बारे में सीबीआई का कहना है कि ये साल 2004 से 2009 तक किया गया। उस दौरान तेजस्वी के पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि उस दौरान नियमों को धता बताकर दो होटलों को लीज पर दिया गया। इनमें से एक होटल लालू के दोस्त और तत्कालीन आरजेडी सांसद प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला को मिला। सीबीआई ने इस मामले में लालू के अलावा तेजस्वी, प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता, रेलवे के अफसर राकेश सक्सेना और पीके गोयल का नाम एफआईआर में बतौर आरोपी लिखा था।

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