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Arvind Kejriwal Bail Petition: शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या जेल में ही रहना होगा?, आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकता है फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत अर्जी पर फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जुलाई तक बढ़ाने के आदेश के दौरान इसके संकेत दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि अगर वो जमानत अर्जी पर फैसला सुनाने की स्थिति में है, तो इसे सुरक्षित नहीं करेगा।

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी को अरविंद केजरीवाल की 2 बार रिमांड मिली थी। जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। बस लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को फिर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना पड़ा था। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि उसके पास सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला में शामिल साउथ कार्टेल से 100 करोड़ रुपए की घूस मांगी। बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने पहले जांच शुरू की थी। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का काम हाथ में लिया।

ईडी ने पहले ही कोर्ट में दावा किया है कि शराब घोटाला के तहत आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए घूस के तौर पर साउथ कार्टेल ने दिया। इसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से खर्च किए गए। ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बताया है। ईडी के आरोपों के उलट अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जांच एजेंसियों को एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। उनका ये भी कहना है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है।

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