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Supreme Court Verdict: ममता बनर्जी और बंगाल चुनाव आयोग को SC का झटका, केंद्रीय बलों की तैनाती में कराने होंगे पंचायत चुनाव

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कलकत्ता। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और राज्य निर्वाचन आयोग को सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ा झटका लगा है। पंचायत चुनाव में हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ़ कर दिया है कि इसमें वो कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। इससे पहले बता दें कि कलकत्ता HC की तरफ से 48 घंटे के भीतर राज्य के हर जिले में सिक्योरिटी फ़ोर्स तैनात करने का आदेश दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बल तैनात करने को कहा है। आप इसके खिलाफ अर्जी कैसे दे सकते हैं? कोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसा के साथ मतदान नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब हिंसा हो रही है, तो फिर निष्पक्षता की बात कैसे की जा सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट में बीजेपी ने अर्जी देकर केंद्रीय बलों की तैनाती में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव कराने को कहा था।

इस पूरे मामले पर जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर लोगो को इस बात की भी आजादी नहीं है कि वो नामंकन पत्र दाखिल कर पाए। जहा उनकी हत्या हो रही है तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल ही नहीं उठता। अगर हाई कोर्ट ने हिंसा की ऐसी तमाम घटनाओं के मद्देनजर ही ऐसा आदेश जारी किया होगा।

इस पूरे मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक ट्वीट करके लिखा, ‘सत्यमेव जयते’, बता दें कि इससे पहले वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। उनकी तरफ से कई दफा पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। उनका आरोप रहा है कि ममता सरकार ऐसी घटनाओं पर कोई कठोर एक्शन नहीं लेती है।

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