नई दिल्ली। दिल्ली की महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने शनिवार 25 नवंबर को फैसला सुनाया। कोर्ट ने चार आरोपियों को जेल की सजा सुनाई है, जबकि पांचवें आरोपी अजय सेठी को तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है. साल। दोषियों में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय शामिल हैं। अदालत ने चारों आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय में से प्रत्येक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि निचली अदालत ने अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं पाया था। अदालत ने अजय सेठी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 के तहत आरोप लगाया था। इसके बाद शनिवार को कोर्ट ने इस हत्याकांड के सिलसिले में अजय सेठी को तीन साल की सजा का ऐलान किया। संक्षेप में कहें तो साकेत कोर्ट ने शुक्रवार 24 नवंबर को आरोपियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सौम्या विश्वनाथन की हत्या 15 साल पहले 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला रोड पर हुई थी। उस वक्त सौम्या नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से घर लौट रही थीं। पुलिस को सौम्या का शव उसकी कार में मिला। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को करीब छह महीने लग गये।
Delhi’s Saket Court sentenced life imprisonment to all four accused involved in 2008 Delhi journalist Saumya Vishwanathan’s murder case.
— ANI (@ANI) November 25, 2023
मार्च 2009 से सभी पांच आरोपी हिरासत में हैं। पुलिस का दावा है कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था।इस मामले के संबंध में पांच व्यक्तियों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी की जांच और गिरफ्तारी हुई। मलिक, दो अन्य आरोपियों, रवि कपूर और अमित शुक्ला के साथ, पहले 2009 के आईटी पेशेवर जिगिशा घोष हत्याकांड में दोषी पाया गया था।