News Room Post

Delhi: सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में बचेंगे या फंसेंगे शशि थरूर, अदालत आज करेगी ये अहम फैसला

नई दिल्ली। कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के लिए आज का दिन अहम है। उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट आज ये फैसला लेगा कि इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय होते हैं या नहीं। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा की रहस्यमय हालात में हुई मौत के मामले में शशि थरूर को आईपीसी की धारा 498-ए और धारा 306 के तहत आरोपी बनाया है। ये धाराएं पति या उसके रिश्तेदार की ओर से अत्याचार और आत्महत्या के लिए उकसाने के हैं। दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में 17 जनवरी 2013 को सुनंदा को मृत पाया गया था। इसके बाद शशि थरूर पर पत्नी का मानसिक उत्पीड़न और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा।

दिल्ली पुलिस ने होटल के कमरे, विसरा और अन्य सबूतों की बिनाह पर शशि थरूर के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार का भी नाम आया था। आरोप लगे थे कि तरार से रिश्तों की वजह से सुनंदा और थरूर के बीच काफी दिनों से तनातनी चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने जो धाराएं शशि थरूर पर लगाई हैं, उनके तहत कम से कम 3 और अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है।

सुनंदा पुष्कर मूल रूप से कश्मीर की थीं। उनके पिता सेना में अफसर थे। पहले पति से अलगाव के बाद उन्होंने शशि थरूर से शादी की थी। पहली शादी से सुनंदा का एक बेटा भी है। वह अपने नाना के पास रहता है। सुनंदा की रहस्यमय मौत को उनके भाई ने हत्या बताते हुए थरूर पर आरोप लगाए थे।

Exit mobile version