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UP: वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कुरान से बाहर नहीं होंगी 26 आयतें, जुर्माना भी लगाया

Waseem Rizwi: रिजवी ने हाल ही में कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि ये आयतें "हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। ये मूल कुरान का हिस्सा नहीं हैं और इन्हें पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जोड़ा गया है।"

Wasim Rijavi Supreme Court

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी ने मांग की थी कि, कुरान से 26 आयतें हटा दी जाएं। इन आयतों को लेकर उन्होंने कहा था कि, “कुरान की ये आयतें देश के कानून का उल्लंघन करने के साथ ही चरमपंथ को बढ़ावा देती हैं। रिजवी की इस मांग वाली याचिका को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि, कुरान से इन आयतों को बाहर निकालने की मांग करने पर रिजवी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों एवं धर्म गुरुओं ने तीखी नाराजगी जाहिर की थी। इस पर रिजवी ने अपनी मांग को लेकर बीते 11 मार्च को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि रिजवी की मांग पर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हुए। रिजवी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर और बरेली में केस दर्ज हुए है।

50 हजार का जुर्माना

बता दें कि वसीम रिजवी मुस्लिमों से जुड़े कई मसलों पर केंद्र की भाजपा सरकार का खुलकर समर्थन करते देखे गए हैं। फिलहाल उनके बयानों की आलोचना भाजपा नेता और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी की। शाहनवाज हुसैन ने कहा, ‘कुरान से 26 आयतें निकालने की रिजवी की मांग की मैं कड़े शब्दों में आलोचन करता हूं। पार्टी का स्टैंड है कि किभी धर्म के खिलाफ बेतुकी बातें करना अत्यंत निंदनीय है।’ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने रिजवी की अर्जी खारिज करते हुए उन पर 50 हजार रुपए का जुर्मानी भी लगाया है।

रिजवी ने क्या कहा था?

बता दें कि रिजवी ने हाल ही में कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि ये आयतें “हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। ये मूल कुरान का हिस्सा नहीं हैं और इन्हें पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जोड़ा गया है।”

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