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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG की सुनवाई 18 जुलाई तक टाली, जानिए अब परीक्षा होगी या नहीं, कोर्ट क्या कर सकता है फैसला?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी है। आज होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में NEET UG 2024 परीक्षा को लेकर अहम सुनवाई होने की उम्मीद थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बुधवार को केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस मामले को लेकर हलफनामा पेश किया।

केंद्र सरकार का हलफनामा

NEET पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया कि NEET-UG परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। केंद्र सरकार ने कहा कि वह दोबारा परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में नहीं है।


परीक्षा पर चिंता

गौरतलब है कि NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षा इस साल 5 मई को आयोजित की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान, CJI ने उल्लेख किया कि परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 2.4 मिलियन छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए, दोबारा परीक्षा का आदेश देना उचित नहीं होगा।पिछली सुनवाई में, CJI ने NEET परीक्षा की ‘शुचिता’ के बारे में चिंता व्यक्त की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएँ फिर न हों। अदालत ने अनुरोध किया कि यदि सरकार ने मामले की जाँच के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है, तो विस्तृत रिपोर्ट दी जाए।

5 मई, 2024 को आयोजित की गई इस परीक्षा में 23.33 लाख छात्रों ने भाग लिया था। कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गई हैं। कुछ याचिकाकर्ता परीक्षा को रद्द करने की माँग कर रहे हैं, जबकि अन्य फिर से परीक्षा की माँग कर रहे हैं।

 

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