News Room Post

Swati Maliwal: भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी स्वाति मालीवाल की बढ़ी मुश्किलें, BJP सांसद ने LG को चिट्ठी लिखकर कर दी ये मांग की

swati maliwal

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर अवैध नियक्ति मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, मालीवाल पर डीसीडब्लू में आप कार्यकर्ताओं और अपने करीबियों को अवैध रूप से नियुक्त करने का आरोप है। वहीं,  बीजेपी सांसद प्रवेश सिंह साहब वर्मा ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को पत्र लिखकर मालीवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में स्वाति मालीवाल को डीसीडब्लू पद से हटाने की मांग की है। पत्र में  कहा है कि, ‘एक विशेष अदालत ने गुरुवार को दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और आयोग की पूर्व सदस्यों प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। एक कथित साजिश में एक-दूसरे को शामिल करते हुए, प्रतिवादियों ने उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना आप कार्यकर्ताओं को DCW के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया।,’

बता दें, कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहान मलिक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन13 (1)डी, 13 (1)(2), 13 (2) और आपराधिक साजिश की धारा 120 बी के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने आरोप तय करने के अपने आदेश में कहा कि मामले से जाहिर होता है कि कैसे मालीवाल ने डीसीडब्लू में अपने करीबियों की नियुक्ति करने में अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। जिसे देखते हुए इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला बनता है। ध्यान रहे, स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उन पर अवैध नियुक्ति के आरोप लग चुके हैं। जिसकी जांच की गई थी। जांच में सामने आया था कि 6 अगस्त 2015 से 1 अगस्त 2016 के बीच जिन 87 लोगों की नियुक्ति हुई।

वहीं, अपने ऊपर लगे आरोपों पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि, ‘ईमानदारी से काम करने वालों को अपनी ईमानदारी सिद्ध करती पड़ती है और चोर देश में मज़े मारते हैं। लाखों केस सँभाले, सैंकड़ों बच्चियों को तस्करी से बचाया, शराब- ड्रग माफिया पकड़वाए, गरीबों के साथ खड़ी हुई। बस यही मेरा गुनाह है। जब तक ज़िंदा हूँ, लड़ती रहूँगी। बहरहाल, अब यह पूरा प्रकरण आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

Exit mobile version