नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3.0 में जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी है। 5 अगस्त से ये सभी जगह खुल जाएंगे। पर इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन जगहों पर कोरोना के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कई सुरक्षात्मक गाइलाइंस भी जारी किया है।
बता दें कि देश में कोरोना के मामले 18 लाख से पार पहुंच चुके हैं और 38 हजार ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार हुए हैं।
योगा संस्थान और जिम को इन नियमों का करना होगा पालन
-कंटेनमेंट जोन में आने वाले योगा संस्थान और जिम को बंद रखा जाएगा और यहां आम लोग नहीं आ पाएंगे। जो जिम और योगा संस्थान कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं केवल उन्हें खोलने की इजाजत ती गई है।
-केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा समय- समय पर जारी सभी गाइलाइंस को इन्हें पालन करना होगा।
-65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों को जिम के प्रयोग की इजाजत नहीं होगी।
-सभी शख्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
-परिसर में रहने के दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। हालांकि योग करने और जिम में ऐक्सरसाइज के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा।
-बीच-बीच में साबुन से कम से कम 40-60 सेकेंड तक हाथ धोने की आदत रखें। अल्कोहल युक्त सैनेटाइजर का इस्तेमाल करें।
-परिसर में थूकना सख्ती से मना किया जाए।
-आरोग्य सेतु ऐप सभी के जरूरी होगा।
-अगर किसी प्रकार की बीमारी या उसके लक्षण दिखे तो तुरंत इस बारे में निकटतम हेल्थ सेंटर को बताएं।
Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines on preventive measures to contain the spread of COVID-19 in Yoga institutes & gymnasiums.
Ministry of Home Affairs has allowed Yoga institutes and gymnasiums to re-open from August 5. pic.twitter.com/sFuXqYBfJU
— ANI (@ANI) August 3, 2020
योग संस्थान/जिम खोलने से पहले इसका रखें ध्यान
-योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखें।
-अगर परिसर के बाहर जगह हो तो उपकरणों को वहां रखने का इंतजाम करें।
-परिसर में आने और जाने के अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल करें। इसके अलाला क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फीट की दूरी का ध्यान रखें।
-पेमेंट के लिए कंटैक्टलेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए।
-एसी/ वैंटिलेशन के इस्तेमाल के लिए CPWD के गाइडलाइंस का पालन किया जाए। सभी एसी के तापमान 24-30 डिग्री के बीच हो। इसी तरह से ह्यूडिटी का स्तर 40-70% तक हो। ताजी हवा आने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हो और वैंटिलेशन का भी पर्याप्त जगह हो।
-जिम के फ्लोर पर काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम हो। Locker का इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए किया जा सकता है।
-डस्टबीन और ट्रैश केन हर वक्त पूरी तरह ढके रहें।
-परिसर को लगातार डिसइंफेक्ट किया जाए। प्रवेश द्वार, बिल्डिंग, कमरें, सभी क्षेत्र जिनका इस्तेमाल कर्मचारियों और लोगों ने किया हो, वॉशरूम, शौचालय, और अन्य सामानों को लगातार डिसइंफेक्ट किया जाए।
जिम और योगा संस्थान ऐसे करें प्लानिंग
-अधिकतम क्षमता का आकलन कर ये संस्थान टाइमिंग शेड्यूल करें और उसके बारे में सदस्यों को जानकारी दें।
-योगा क्रिया- योगा क्रिया को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर इसका किया जाना जरूरी ही है तो इसे खुली जगह में करना चाहिए। योगा के लिए आयुष मंत्रालय का गाइडलाइंस को देखा जा सकता है।
-फिटनेस रूम और क्लासेस के सेशन के दौरान 15-30 मिनट का गैप होना चाहिए ताकि आने-जाने वाले एकसाथ न मिल पाएं।
-अगर संभव हो तो फिटनेस क्लास Online दें। कमरे के आकार के आधार पर लोगों को क्लास में शामिल होने की योजना बनाई जानी चाहिए।
-योगा संस्थान/ जिम में पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। पर्सनल ट्रेनर 6 फीट की दूरी का पालन करें। वैसे एक्सरसाइज कराएं जाएं जिसमें ट्रेनर और अभ्यास करने वाले में फिजिकल कंटैक्ट न हो।
-हर सेशन में क्लाइंट की संख्या निर्धारित करें और सभी क्लाइंट के बीच पर्याप्त दूरी का ख्याल रखें।