देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच उत्तराखंड सरकार की ओर से इस मुद्दे को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण परपर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों पर रोक लगेगी। हाल ही में दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस के बाद अब ये मामला देशभर में फिर से चर्चाओं में है।
कैबिनेट मीटिंग में इन बड़ी बातों पर भी लगी मुहर
– प्रदेश सरकार ने अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
– जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और यूजीवीएनएल के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
– राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि मुफ्त दी जाएगी।
– सरकार ने नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में जल्द ही लाया जाएगा।
– अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति।
– उत्तराखंड दुकान और स्थापना विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
– कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
– RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़ाकर असीमित किया गया।
– एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को 4200 ग्रेड पेय के साथ स्वीकृत किया गया।
– केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों की इस वक्त प्रदेश भर में चर्चा है, इसके साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सरकार के स्टैंड की भी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।