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Swati Maliwal Assault Case: जमानत के लिए विभव कुमार ने खटखटाया स्थानीय कोर्ट का दरवाजा, दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने पूछा ये सवाल..

नई दिल्ली। स्वाति मालीवाल केस में इन दिनों आम आदमी पार्टी में आपस में खीचतान मची हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल के PA विभव कुमार पुलिस हिरासत में हैं। उनके ऊपर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी करने के आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले को लेकर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट 27 मई करेगी। इससे पहले कोर्ट ने आरोपी विभव कुमार को 4 दिन की ज्युडिशियल कस्टडी में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद कोर्ट के सामने विभव कुमार को पेश किया था। दिल्ली पुलिस की ही अपील के चलते कोर्ट ने उन्हें 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रखने की इजाजत दे दी थी। हालांकि उनकी अपील के बाद भी कोर्ट से उनको कोई ख़ास राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।

स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद विभव कुमार को 18 मई को अरेस्ट किया गया था। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की घटना 13 मई को हुई थी। जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को सीएम आवास भी ले जाया गया था। जहां पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस तीन जगहों पर लेकर गई थी। जांच में ये भी पता लगा है कि विभव कुमार ने अपने फ़ोन को 1 जगह फोर्मेट भी कर दिया था।

पुलिस के मुताबिक, उन्होंने खराबी का हवाला दिया और 17 मई को अपना फोन फॉर्मेट कर दिया। कथित तौर पर मालीवाल पर मुख्यमंत्री आवास पर हमला किया गया था। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), धारा 354 (बी) (महिला पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग) के तहत आरोप शामिल हैं। कोड. इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (शब्द, इशारा, या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) के तहत आरोप भी शामिल किए गए हैं।

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