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Rapido Bike Driver Slapped Woman : महिला ने रैश ड्राइविंग करने से टोका तो रैपिडो बाइक चालक ने जड़ दिया जोरदार तमाचा

Rapido Bike Driver Slapped Woman : इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेंगलुरु के जय नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस ने इस मामले में एनसीआर (नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट) दर्ज कर ली है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे भाषा विवाद से भी जोड़कर देख रहे हैं।

नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक रैपिडो बाइक टैक्सी चालक ने महिला को सरेआम जोरदार तमाचा जड़ दिया। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने रैपिडो चालक से ठीक तरीके से बाइक चलाने के लिए बोला। दरअसल इस महिला ने ऐप के जरिए रैपिडो बाइक बुक की थी। महिला का आरोप है कि बाइक चालक ने लापरवाही भरी रैश ड्राइविंग की। इसी बात को लेकर महिला और बाइक टैक्सी चालक के बीच बहस हो गई। रैपिडो चालक ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और महिला को इतनी जोर से तमाचा मारा कि वो फुटपाथ से सड़क पर जा गिरी।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Rapido bike rider slapped a woman customer when she questioned him over rash driving &amp; jumping signal in Bengaluru.<br><br>Argument escalated because the woman spoke only English &amp; the rider knew only Kannada. <a href=”https://t.co/w32zOQWOiL”>pic.twitter.com/w32zOQWOiL</a></p>&mdash; BALA (@erbmjha) <a href=”https://twitter.com/erbmjha/status/1934532690583154790?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 16, 2025</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को कुछ लोग भाषा विवाद से भी जोड़ कर देख रहे हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि महिला रैपिडो बाइक चालक से अंग्रेजी में बात कर रही है जबकि रैपिडो चालक कन्नड़ भाषा में जवाब दे रहा है। यह पूरा मामला बंगलुरु के जय नगर थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और रैपिडो चालक को सुना रहे हैं। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहती इसलिए उसने कंप्लेन कराने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एनसीआर (नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट) दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है।

बता दें कि इसी अप्रैल में ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रदेश में दोपहिया टैक्सियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी का कहना है कि हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सियों को अवैध बताया था और उन्होंने इनका संचालन बंद करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था। बाद में ओला, रैपिडो, उबर टैक्सी कंपनियों के अनुरोध पर छह सप्ताह और दिए हैं। अब 12 सप्ताह हो गए हैं, और एग्रीगेटर्स को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।

 

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