लखनऊ। यूपी में जल्दी ही लोग होटल, रेस्तरां और ढाबों में ये जान सकेंगे कि खाना कैसा है, कहां बन रहा है और उसे बनाने वाला कौन है? इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्दी ही अध्यादेश ला सकती है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूक प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी भोजन में मिलावट पर रोक (उपभोक्ता के जानने का अधिकार) अध्यादेश 2024 लाएगी। इन दोनों अध्यादेशों पर अंतिम फैसला करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज अफसरों के साथ बैठक करने वाले हैं।
अब तक किसी को ये पता नहीं चलता कि होटल, रेस्तरां और ढाबे में जो भोजन वो खा रहे हैं, उसमें क्या-क्या है। साथ ही किसी को ये भी पता नहीं चलता कि भोजन को कौन व्यक्ति बना रहा है। साथ ही कई जगह भोजन में थूकने की घटनाएं भी आए दिन सामने आती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार अब थूक कर भोजन देने और उसमें मिलावट के खिलाफ कदम उठाकर जनता को मिलावट से भी बचाने की कोशिश में जुटी है। इन दोनों अध्यादेशों को लागू करने पर भोजन में थूकने और मिलावट करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान होगा। किसी भी राज्य में पहली बार इस तरह के अध्यादेश लाने की तैयारी है।
इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने होटलों, रेस्तरां और ढाबों समेत पटरी पर बिकने वाले भोजन की दुकानों के मालिकों का नाम लिखने संबंधी आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद अब योगी सरकार भोजन में थूक मिलाने, उसे बनाने वाले का नाम बताने और भोजन में मिलावट करने के खिलाफ कदम उठाने का फैसला करने जा रही है। इन अध्यादेशों को लागू करने पर सियासत भी गर्माने के आसार हैं। क्योंकि पहले नाम लिखने वाले मामले में विपक्षी दल काफी मुखर हुए थे।