नई दिल्ली। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराना है, तो ये खबर आपके लिए है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए नया नियम बनाया है। ट्राई के नए आदेश के तहत अब मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए उपभोक्ता को 7 दिन इंतजार करना होगा। पहले ये 10 दिन था।
ट्राई के मुताबिक मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए 7 दिन के इंतजार का नया नियम 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। ट्राई ने कहा कि ताजा नियम के तहत खास यूनिवर्सल पोर्टिंग कोड यानी यूपीसी के जारी करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए अतिरिक्त मानदंड लागू किया गया है। अगर सिम कार्ड बदलने की तारीख से यूपीसी के लिए 7 दिन से पहले का समय मांगा गया, तो इसे नहीं दिया जा सकेगा। माना जा रहा है कि मोबाइल सिम कार्ड और नंबर के जरिए धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने के लिए ट्राई ने नया पोर्ट नियम बनाया है।
वहीं, इससे पहले सरकार ने बीती 26 जून को टेलिकॉम एक्ट 2023 के कुछ प्रावधान लागू कर दिए थे। इन प्रावधान के तहत अब कोई व्यक्ति 9 सिम कार्ड से ज्यादा नहीं रख सकता। किसी के नाम अगर 9 से ज्यादा सिम कार्ड जारी हुए हैं और वे एक्टिव हैं, तो जेल के साथ काफी जुर्माने की सजा भी रखी गई है। आपके नाम से अगर किसी ने सिम कार्ड ले रखा है, तो उसका पता आप https://tafcop.sancharsaathi.gov.in पर जाकर लगा सकते हैं। इस सरकारी वेबसाइट के जरिए आप अपने नाम लिए गए फर्जी सिम के मामलों की शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको उपरोक्त वेबसाइट के telecom user सेक्शन में जाना होगा। वहां अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद ओटीपी आएगा। फिर ओटीपी डालकर लॉगइन करना होगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं। फर्जी सिम के बारे में शिकायत करने पर सरकार उस नंबर को ब्लॉक कर देगी।