नई दिल्ली। सिम कार्ड के बारे में 1 जुलाई से नया नियम लागू हो गया है। इस नियम के तहत मोबाइल नंबर पोर्ट और सिम कार्ड रिप्लेसमेंट कराने वाले आएंगे। दूरसंचार नियामक ट्राई ने आदेश दिया है कि यूनिवर्सल पोर्टिंग कोड यानी यूपीसी जारी करने संबंधी नए नियम को मानना होगा। इसके तहत सिम पोर्ट कराने या रिप्लेस कराने के बाद 7 दिन का लॉकिंग पीरियड होगा।
7 दिन का लॉकिंग पीरियड लगाने का आदेश सिम स्वैपिंग के जरिए धोखाधड़ी को रोकना है। ट्राई के इस आदेश से पहले मोबाइल नंबर पोर्ट कराने या सिम रिप्लेस कराने पर दूरसंचार सेवा कुछ दिन में ही मिलने लगती थी। इसी दौरान सिम स्वैपिंग के जरिए धोखाधड़ी करने वाले खेल करते थे। वे किसी के नाम पर जारी सिम कार्ड को चोरी हुआ बताकर नया सिम ले लेते थे। अब ल़ॉकिंग पीरियड के कारण धोखाधड़ी करने वालों के लिए आसान नहीं रहने वाला है।
इससे पहले 26 जून को नए टेलीकॉम रूल्स के कुछ हिस्सों को सरकार ने लागू कर दिया था। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं रख सकेगा। 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर संबंधित शख्स को जेल की सजा और भारी जुर्माना देना होगा। सरकार ने ये नियम भी इसलिए बनाया है, ताकि मोबाइल कॉल के जरिए धोखाधड़ी कर लोगों के बैंक खाते से रकम उड़ाने वालों पर लगाम लगे। अब मोबाइल सेवा देने वाली कंपनियां आधार कार्ड के जरिए ही ऑनलाइन सिम बेच सकेंगी। इससे फर्जी नाम से सिम लेने पर भी रोक लग जाएगी। आपके नाम से अगर किसी ने सिम कार्ड ले रखा है, तो उसका पता आप केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही वेबसाइट https://tafcop.sancharsaathi.gov.in पर जाकर लगा सकते हैं। इस सरकारी वेबसाइट के जरिए आप अपने नाम लिए गए फर्जी सिम के मामलों की शिकायत भी कर सकते हैं।