नई दिल्ली। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग केस में पाकिस्तान की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना व 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी फंडिंग से जुड़े दो मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीटीडी के गुजरांवाला चैप्टर की ओर से दायर किए गए मामले की शुरुआत में गुजरांवाला एटीसी में सुनवाई हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के निर्देशों पर इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। दोनों मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए।
जेयूडी सरगना को बीते साल जुलाई में सीटीडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी से पहले जेयूडी नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद व सरगोधा में जुलाई 2019 में दर्ज की गई। इनमें सईद और जेयूडी का एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं।
डॉन न्यूज के मुताबिक, सीटीडी ने कहा है कि जेयूडी गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से एकत्र किए गए भारी धन से आतंकवाद का फंडिंग कर रहा था।
A Pakistan court convicts Jamat-ud-Dawa chief (JuD) Hafiz Saeed for 5 years in terror financing cases. (file pic) pic.twitter.com/NeokVilX4p
— ANI (@ANI) February 12, 2020