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Bangladesh New Law : बांग्लादेश सरकार का बड़ा फैसला, अब बलात्कारियों को दी जाएगी फांसी

ढाका। बांग्लादेश (Bangladesh) में रेप की घटनाओं (Rape Cases) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्र कैद से बढ़ाकर मृत्युदंड करने को सोमवार को मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश सरकार (Bangladesh Government) ने पिछले दिनों हुई एक बलात्कार की घटना पर देश में कोहराम मचने के बाद यह फैसला लिया।

सरकार के प्रवक्ता खांडाकर अनवरूल इस्लाम ने कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने एक अध्यादेश जारी कर महिला और बच्चों के उत्पीड़न रोकने (Women and Children Repression Prevention Act) संबंधी नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति को इस बारे अध्यादेश लाने की जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि इस समय संसद सत्र नहीं चल रहा है।

नोआखली में एक महिला के साथ मारपीट और सिलहट के एमसी कॉलेज में एक अन्य महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर मंगलवार से शाहबाग और देश के अन्य हिस्सों में विभिन्न संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र समूहों के एक मंच बांग्लादेश अगेंस्ट रेप ने शुक्रवार को शाहबाग में एक रैली का आह्वान किया है।

वर्तमान में बांग्लादेश के महिला और बाल उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत बलात्कार के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है। अगर दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की मौत हो जाती है, तो अधिकतम मौत की सजा है और इसमें जुर्माना भरने का भी प्रावधान है।

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