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Gold Hallmarking: सोना खरीदने जा रहे हैं तो पहले जरूर जान लें ये बात, सरकार ने बदल दिया है नियम

Gold Hallmarking

नई दिल्ली। बुजुर्गों की तरफ से हमेशा से ही ये सुझाव दिया जाता है कि अगर आप किसी चीज में निवेश करना चाह रहे हैं तो फिर किसी प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड में ही निवेश करें। इसकी वजह ये दी जाती है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी कभी नुकसान नहीं देती। प्रॉपर्टी या गोल्ड में किया गया निवेश हमेशा से ही फायदेमंद रहता है। आपको भी आपके बड़े-बुजुर्गों की तरफ से ये सलाह जरूर मिली होगी। बुजुर्गों की सलाह का अनुसरण करते हुए आप लोग भी गोल्ड में तो निवेश तो करते ही होंगे। अब इस वक्त जहां शादियों का मौसम चल रहा है तो गोल्ड की दुकानों पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि कई बार गोल्ड की खरीद-फरोख के दौरान लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। लोगों को अब इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार की तरफ से गोल्ड या ज्वैलरी की खरीद और बिक्री को लेकर नया नियम (Gold Rules) जारी हो गया है। अब अगर आप गोल्ड या फिर इससे जुड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं तो पहले ये नियम जरूर जान लें वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है…

क्या है गोल्ड को लेकर सरकार का नया नियम (Gold New Rules)

केंद्र सरकार ने सोने की ज्वेलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के तहत अब अगर आप 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से कोई भी गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें 6 नंबर वाला अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) होना जरूरी होगा। पहसे से जारी चार डिजिट वाले हॉलमार्क अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और 6 अंकों वाला हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) अनिवार्य हो जाएगा। जिन गहनों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नहीं होगी उन्हें अब 31 मार्च के बाद बेचा (Jewellery without Hallmark) भी नहीं जा सकेगा।

क्यों उठाया है सरकार ने ये कदम

4 डिजिट वाले हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद करने और 6 डिजिट वाले हॉलमार्क को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य फेक ज्वेलरी की ब्रिकी और लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। सरकार पिछले कुछ सालों से इसे लेकर प्रयासरत थी लेकिन अब सरकार ने इसे लेकर नियम जारी कर दिए हैं।

क्या है 6 नंबर का HUID

HUID का पूरा अर्थ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। ज्वैलरी पर लगने वाले इस नंबर का फायदा ये होता है कि इसके जरिए न सिर्फ इसके खरीदार की पूरी जानकारी मिल जाती है बल्कि ये ज्वैलरी की शुद्धता की भी जानकारी देगा। अब सरकार के इस नए नियम के जारी होने के बाद कोई भी गोल्ड विक्रेता बिना हॉलमार्क के ज्वैलरी को नहीं बेच पाएगा।

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